स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. शहरी विकास मंत्रालय के तहत एनसीआर योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अबाध रूप से चलाने के लिए एनसीआर में सभी अनुबंधित वाहनों के लिए रंग संहिता (कलर कोड) में संशोधन किया है। अब से टैक्सी ऑपरेटरों को टैक्सियों के आगे-पीछे के शीशों पर '' एनसीआर टैक्सी'' # '' एनसीआर रेडियो टैक्सी '' की पट्टी लगानी होगी जो आगे तथा पीछे से दिखाई दे सके। एनसीआर का लोगो टैक्सी पर पेंट कराना होगा या स्टीकर चिपकाना होगा। एनसीआर क्षेत्र में ''अनुबंधित वाहनों की अबाध आवाजाही के लिए एनसीआर के उत्तार प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली सरकार के बीच पिछले साल अक्तूबर में हस्ताक्षरित परस्पर सामान्य परिवहन समझौते में सभी अनुबंधित वाहनों के लिए एक समान रंग संहिता का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन टैक्सी ऑपरेटर्स टैक्सियों का रंग बदलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं।
हालांकि ऑपरेटर्स एनसीआर लोगो का उपयोग करने के लिए राज़ी थे। मौजूदा टैक्सियों तथा नई टैक्सियों को एनसीआर में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित यूरो नियमों का पालन करने तथा एनसीआर में पंजीकरण के बाद ही इन टैक्सियों को एनसीआर परमिट मिल सकेगा।
एनसीआर का लोगो तथा अंतिम अनुबंध वाहन समझौते के बारे में अधिक जानकारी के लिए एनसीआर योजना बोर्ड कार्यालय, प्रथम तल, कोर-5 बी, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 से संपर्क कर सकते है।
0 Comments